Saturday 6 April 2013


 पंचायतों को  प्राथमिक षिक्षा से संबंधित अधिकार 


झारखंड सरकार ने पंचायतों को मानव संसाधन विकास विभाग के तहत प्राथमिक षिक्षा से संबंधित अधिकार दिये हैं। पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों के आलोक मे प्राथमिक षिक्षा के संदर्भ में कोश, कार्य और कर्मियों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का निर्णय निम्न रूप से सरकार ने लिया है।
कार्य - ग्राम पंचायत विद्यालयो का एक रजिस्टर तैयार करेगी तथा उसका अनुरक्षण करेगी आर प्राथमिक विद्यालयों के मानव संसाधनों तथा उनमें उपलब्ध सुविधाओं का एक डाटाबेस तैयार करेगी। ग्राम पंचायत विद्यालय प्रबंध समिति की भागीदारी से सर्व षिक्षा अभियान योजना सहित षिक्षा योजनाएं तैयार करेगी। नये प्राथमिक विद्यालयों के लिए भूमि का चयन करेगी तथा विद्यालय प्रबध समिति के सहयोग से उन पर भवन बनायेगी और उनका तथा विद्यमान विद्यालयो का सरक्षण करेगी। ग्राम पंचायत सभी बच्चों का नामांकन सुनिष्चित करीगी, प्राथमिक षिक्षा को बीच में ही छोड़ देने की घटनाओं को रोकने का प्रयास करेगी, विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से लाभुकों का चयन करेगी और छात्रवृत्ति बांटेगी, पढ़ाने और सीखने के सामग्री का वितरण करेगी, मध्याह्न भोजन बनाने और उसे वितरित करने के काम का पर्यवेक्षण करेगी तथा प्राथमिक स्कूलों के सामाजिक ऑडिट और सर्व षिक्षा अभियान एवं प्रौढ़ षिक्षा के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन करेगी।
2. प्रखंड स्तरीय पंचायत समितियां ग्राम स्तर के आंकड़ों का संकलन करेगी एवं सर्व षिक्षा अभियान की प्रखंड स्तरीय योजना तैयार करेंगी। वे अपने क्षेत्रों में सर्व षिक्षा अभियान तथा प्रौढ़ षिक्षा के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेंगी। वे ऐसे क्षेत्रों का चयन करेंगी, जहां विद्यालय नहीं है और वहां विद्यालय की सुविधा सुनिष्चित करंेगी तथा षिक्षा बीच में ही छोड़ देने वाले छात्र/छात्राओं का पहचान कर उनहे पुनः विद्यालय वापस लायेंगी।
3. जिला पंचायत, पंचायत समितियो के आंकड़ों को समेकित करेगी, सर्व षिक्षा अभियान योजनाओ सहित जिला योजनाएं तैयार करेगी, सामाजिक ऑडिट के परिणामों पर कार्रवाई करेगी और जिले में प्राथमिक षिक्ष, अभियान तथा प्रौढ़ षिक्षा संबंधी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करेगी।
4. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन प्रारंभिक विद्यालयों ाक निरीक्षण कर कसेंगे एवं इनकी निरीक्षण टिप्पणी क आलोक में यथा आवष्यकता विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा आवष्यक कार्रवाई की जायेगी।
कार्मिक - प्रखड षिक्षा प्रसार पदाधिकारी पंचायत समिति द्वारा आयोजित षिक्षा कार्यों एवं कार्यक्रमों से संबंधित समीक्षा बैठकों मे भाग लेंगे एवं समिति को वांछित जानकारी उपलब्ध करायेंगे।
2.जिला षिक्षा अधीक्षक अपने जिले की जिला परिशद् के द्वारा आयोजित षिक्षण कार्यों एवं कार्यक्रमों से ंसबंधित समीक्षा बैठकों मे भाग लेंगे एवं परिशद् को वांछित जानकारी उपलब्ध करायेगे।
3.प्रत्येक जिला परिशद् अपने क्षेत्राधिकार के अधीने कार्यरत जिला षिक्षा अधीक्ष्ज्ञक एवं अनुमंडल षिक्षा पदाधिकारी के कार्यों के सबंध में कोई भी प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेज सकेगी तथा आवष्यक अनुषंसा कर सकेगी।
4. प्राथमिक विद्यालयो क षिक्ष्ज्ञक क नियंत्रण प्राधिकार संबंधित ग्राम पंचायत होी और वे ग्राम पंचायत के अधीने रहते हएु अपने कार्यो का निश्पादन करेंगे मानव संसाधन विकास विभाग उनका संवर्ग नियंत्रक प्राधिकार बना रहेगा
5. प्राथमिक विद्यालयों के पारा षिक्षक के नियंत्रक प्राधिकार संबंधित ग्राम पंचायत होगी और सभी पारा षिक्षक ग्राम पंचायत के अधीन रहते हुए अपने कार्यों का निश्पादन करेंगे।
6. प्राथमिक विद्यालयो के षिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवष्यक कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व मानव संसाधन विकास विभाग के संवर्ग नियंत्रक/नियुक्ति पदाधिकारी/सक्षम प्राधिकार पर होगा।
7. सेवानिवृत्ति, निलंबन, त्याग पत्र आदि क परिणाम से षिक्ष्ज्ञकों के रिक्त हुए पदों को भरने का दायित्व मानव संसाधन विकास विभग/ संबंधित प्राधिकार का होगा।
8.प्राथमिक विद्यालयों के षिक्ष्ज्ञकों की सेवा की षर्ते/लाभ वही रहेंगे, जो कि ग्राम पंचायत को उकनी सेवा सौंपने से पूर्व लागू नियमो के अनुसार थे।
9.प्राथमिक विद्यालयो के षिक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणन, छुट्टियों की मंजूरी और यात्रा कार्यक्रमों का अनुमोदन ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा किया जायेगा।
10. प्राथमिक विद्यालयो के पारा षिक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणन ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा किया जायेगा।
11. ग्राम पंचायत अपने क्षेत्राधीन प्राथमिक विद्यालय के षिक्षकों को लघु दंड देने की अनुषंसा जिला षिक्षा अधीक्ष्ज्ञक से कर सकेगी।
ग. कोश-1. प्राथमिक विद्यालयों की प्रबंध समिति को हस्तांतारित कोश पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पर्यवेक्षित होंगे।
2.स्ािानांतरित कार्य कलापों/विशयों से संबंधित कार्य करते समय पंचायती राज संस्थाएं झारखंड सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वित्तीय नियमों और निर्देषाो/ दिषा-निर्देषों का अनुसरण करेंगी।
3.विभाग प्रमुख/निकासी एव व्ययन पदाधिकारी स्ािानांतरित कर्मचारियों के वेतन और भत्ते आहरित करना जारी रखेंगे। स्ािानांतरित कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते पूर्वानुसार उसी खाते से आहरित किये जाते रहेंगे।
4.प्रषासी विभाग द्वारा युनाईटेड फंड के रूप् में प्राथमिक षिक्षा की राज्य प्रयोजित योजनाओ के योजना बजट की राषि का न्यूनतम 5 प्रतिषत राषि, जो निर्धारित उद्व्यय क अंतर्गत होगी, जिला परिशद् को उपलब्ध करायी जायेगी। इस कोश से कौन-कौन सी योजनाएं ली जा सकेंगी, की रूप रेखा प्रषासी विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी। इस राषि का उपबंध, आवंटन एवं निकासी आदि की प्रक्रिया वित्त विभाग के परामर्ष से निर्धारित की जायेगी।





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